मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC CSE 2025 के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को फायदा होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने EWS उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश दिया। इसके साथ ही UPSC CSE 2025 और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा में EWS को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे।
EWS अभ्यर्थियों को अब UPSC CSE 2025 में 5 साल की उम्र सीमा में छूट और 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। यह छूट उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों के समान मिलेगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC को निर्देश दिया कि वे EWS के उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें, भले ही वे वर्तमान उम्र सीमा और योग्यता की शर्तों को न पूरा करते हों।
इस मामले में कपिल सिब्बल ने EWS उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट में पैरवी की और 10 फरवरी के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया और उम्मीदवारों के पक्ष में आवाज उठाई।
इससे पहले मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी EWS उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिली थी। इस फैसले से अब 45 साल तक के उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। यह EWS उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा कदम है।
EWS के लिए यह निर्णय समान अवसर और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब उन्हें और अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपने सपनों को हासिल कर सकेंगे।